Sahara Refund: ऑनलाइन क्लेम के लिए Aadhaar e-KYC जरूरी, पासबुक/डिपॉजिट सर्टिफिकेट और PAN रखें तैयार; ऐसे मिलेगा पैसा

नई दिल्‍ली
 सहारा समूह मे अपनी कमाई फंसा चुके लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है. पोर्टल के दोबारा चालू होने से करीब 20 लाख लंबित दावों की जांच शुरू हो गई है. साथ ही अब अन्‍य लोग भी अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन क्‍लेम कर सकते हैं. यदि आपका भी पैसा सहारा में अटका हुआ है जान लें कि घर बैठे क्लेम कैसे करें और किन-किन दस्‍तावेजों की जरूरत होगी। 

सहकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए अब तक करीब 42 लाख जमाकर्ताओं को 9,267 करोड़ रुपये की राशि लौटाई जा चुकी है. यह पोर्टल मुख्य रूप से सहारा समूह की चार प्रमुख सोसायटियों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पात्र निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए बनाया गया है। 

सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे दर्ज करें क्‍लेम?

सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान-

    सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/#/home) पर जाएं और लॉगिन करें.
    रजिस्ट्रेशन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें.
    इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या और सोसायटी का नाम भरें.
    यदि आपने चारों सोसायटियों में पैसा लगाया है, तो सभी दावों को अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही आवेदन फॉर्म में जोड़ें.
    अंत में जमा राशि के प्रमाण संबंधी कागजात अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें. सबमिट होते ही एक रसीद संख्या मिल जाएगी.

आवेदन की 30 दिन में होगी स्‍क्रूटनी
ऑनलाइन क्लेम दर्ज होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी. सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 30 दिनों के भीतर निवेशक के दावों और दस्तावेजों की स्क्रूटनी करेगी. इसके बाद अगले 15 दिनों में सरकारी तंत्र द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाएगी. इस तरह आवेदन की तारीख से कुल 45 दिनों के अंदर आपके दावे के बारे में आपको बता दिया जाएगा. दावा सही पाए जाने पर स्वीकृत रकम सीधे निवेशक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 

ये कागज रखें तैयार
रिफंड फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी दस्तावेजों को पहले से स्कैन करके रख लें. क्‍लेम के लिए निवेशक का आधार कार्ड, आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. सहारा सोसाइटी में पैसा जमा करते समय मिली मूल रसीद, पासबुक या निवेश प्रमाणपत्र (बॉन्ड) आदि भी मांगे जा सकते हैं। 

दस्तावेजों में दर्ज सदस्यता संख्या (Membership Number), अकाउंट नंबर और नाम का सही मिलना चाहिए. यदि मूल जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, तो कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को संबंधित कानूनी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. नाम या बैंक विवरण में कोई गलती होने पर रिफंड अटक सकता है, इसलिए पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने से पहले अपने सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें। 

    सहारा रिफंड आवेदनों की दोबारा जांच, लाखों को मिले पैसे।
    सीआरसीएस पोर्टल पर आधार-मोबाइल से जमाकर्ता पंजीकरण करें।
    फॉर्म भरें, स्कैन कर अपलोड करें, 45 दिन में राशि।

किन सोसाइटियों में जमा पैसे वापस मिलेंगे?
सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पात्र जमाकर्ताओं को रिफंड दिया जा रहा है. इनमें शामिल है…

    स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
    सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
    हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
    सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

क्लेम के समय ठगों से सावधान
रिफंड के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक से जुड़ी जानकारी न दें. अगर आपको क्लेम के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें, दूसरी फर्जी वेबसाइट से बचकर रहें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं. 

सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन
    ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के लिए सबसे पहले CRCS रिफंड पोर्टल पर जाएं.
    इसके बाद Depositor Registration का विकल्प आएगा, उसपर क्लिक करें.
    फिर आधार के आखिर 4 अंक दर्ज करें.
    इसके साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी दर्ज करें.
    फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा उससे वेरिफिकेशन पूरा करें.
    इसके बाद आप पोर्टल पर क्लेम का प्रोसेस आगे पूरा कर सकते हैं.

ऑनलाइन क्लेम कैसे दर्ज करें?
    रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले Depositor CRCS Refund Portal पर लॉगिन करें.
    इसके बाद अपनी सहारा सोसाइटी का नाम चुनें.
    फिर अकाउंट नंबर, सदस्यता नंबर, रसीद नंबर और जमा राशि की जानकारी भरें.
    इसके बाद आप जमा रसीद या फिर पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
    जब आप सारी जानकारी दर्ज कर देंगे तो पोर्टल पर Cliam Request Form तैयार होगा.
    इसको डाउनलोड करके प्रिंट करें.
    अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और साइन करें.
    50 हजार से ज्यादा क्लेम करने के लिए पैन नंबर दर्ज करें.
    इसके बाद आप साइड किए गए Claim Request Form को स्कैन करें और पोर्टल पर अपलोड कर दें.
    इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें और Claim Request नंबर को अपने पास नोट करके सुरक्षित रखें. 
    अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है तो पैसे 45 दिन में आ जाता है, जिसकी जानकारी आपको SMS के जरिए मिल जाती है.

इन चीजों को रखें तैयार
सहारा की सोसाइटियों में रिफंड क्लेम करने के लिए पहले कुछ चीजों को तैयार रखें इनमें शामिल है…

    सदस्यता नंबर
    अकाउंट नंबर
    पासबुक या रसीद
    जमा प्रमाणपत्र
    आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
    आधार से लिंक और DBT एक्टिव बैंक अकाउंट
    50 हजार या उससे ज्यादा के क्लेप के लिए PAN कार्ड

 

 

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