2013 रेप केस: दोषी तरुण तेजपाल ने कोर्ट में किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान

पणजी

रेप केस में दोषी ठहराए गए तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें कोलवाले जेल भेज दिया गया. सरेंडर के बाद तेजपाल ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। 

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने नवंबर 2013 के मामले में 62 वर्षीय तरुण तेजपाल को जूनियर सहकर्मी के साथ रेप का दोषी माना था. इसके बाद अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई. इससे पहले साल 2021 में गोवा की निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलट दिया। 

इस फैसले के खिलाफ तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को साफ कर दिया कि उनकी अपील पर सुनवाई तभी होगी, जब वह पहले सरेंडर करके जेल का सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे. इसी आदेश के तहत उन्होंने यह कदम उठाया है. हाईकोर्ट ने शुरुआत में तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कानूनी राहत मांगने का मौका मिला. तेजपाल ने इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 

 पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के दोषी ठहराने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई से पहले सरेंडर करने से छूट मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ़्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।

जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने तेजपाल को कोर्ट में सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का भी निर्देश दिया। सिंगल-जज बेंच उनकी क्रिमिनल अपील को 22 सितंबर को लिस्ट करने पर भी सहमत हो गई, बशर्ते वे तब तक सरेंडर सर्टिफिकेट जमा कर दें। तेजपाल ने इस आधार पर सरेंडर करने से छूट मांगी थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील लिस्ट होनी चाहिए और उस पर सुनवाई होनी चाहिए। तेजपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कोर्ट के पास उचित मामले में सरेंडर की ज़रूरत को हटाने और आरोपी के सरेंडर न करने पर भी क्रिमिनल अपील को लिस्ट करने की शक्ति है।

गोवा राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि छूट की अर्जी पर मामले की मेरिट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में रेप का गंभीर अपराध शामिल है, जिसके लिए… तेजपाल को 10 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई थी।

जस्टिस अराधे ने कहा कि कोर्ट छूट की अर्ज़ी पर इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि तेजपाल के मामले में हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फ़ैसले को पलटने को चुनौती दी गई है और अपील के गुण-दोष पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने हाई कोर्ट के फ़ैसले को देख लिया है और दोनों पक्षों – तेजपाल और गोवा सरकार – से कहा कि वे अपनी बात सिर्फ़ छूट के सवाल तक ही सीमित रखें। कोर्ट ने पूछा कि तेजपाल को सरेंडर करने में कितना समय लगेगा।

तीन हफ़्ते का समय लगने की बात कहे जाने पर, कोर्ट ने छूट की अर्ज़ी खारिज कर दी और तेजपाल को तीन हफ़्ते के अंदर सरेंडर करने और सरेंडर का सबूत पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगर सरेंडर सर्टिफ़िकेट पेश किया जाता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तेजपाल की अपील को 22 सितंबर को लिस्ट किया जाए। 

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